जिले में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजन अनुग्रह राशि के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकते हैं। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार एवं परिजन को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है। सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरांत अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिनके मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण कोविड 19 दर्ज है, वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की तिथि अथवा क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो एवं व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो तथा ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है भले ही वे नेगेटिव आ गया हो। सबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एएनएम, आशा सहयोगिनी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र में कोविड से मरने वाले लोगों की सूचना संकलन कर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी से प्रमाणित करवा कर सीएमएचओ कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं।
इस प्रकार जारी होगा कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र
डॉ. मीणा ने बताया कि किसी अस्पताल में कोविड से मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज डेथ) एमसीसीडी संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा। यदि मृत्यु अस्पताल से बाहर हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर स्तर से गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
ई मित्र के माध्यम से करना होगा आवेदन
डॉ. मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र मृतक के परिजनों द्वारा ई-मित्र से भरा जाएगा। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन द्वारा आवेदक का जन आधार, आधार, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से संबंधित दस्तावेज सहित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पर ई-मित्र आवेदन शुल्क राशि 50 रुपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदन कर्ता को यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध होगी।