आपणी हथाई न्यूज,हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे, इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए, मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है।
गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की मांग को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया उडुपी में शुरू हुए इस विवाद के बाद कर्नाटक के कई और स्कूल कॉलेजों में विवाद बढ़ गया साथ ही हिजाब और भगवा शाल पहनकर पढ़ाई करने की मांग शुरू हो गई।