रीट लेवल वन परीक्षा में बीएड धारी अभ्यर्थियों को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। बीएड किए हुए छात्र रीट लेवल वन परीक्षा का पेपर देने के बाद भी अयोग्य करार दिए गए थे,इसलिए बीएड विधार्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने रीट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर राजस्थान सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी रीट लेवल वन के लिए सिर्फ बीएसटीसी करे विधार्थियों को ही योग्य माना था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार 9 फरवरी तक रीट 2021 के फॉर्म भरवा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर कोई बाधा इस मामले में नही रह गई है, लेकिन रीट नकल प्रकरण की कोर्ट में सुनवाई होना अभी बाकी है।
मनोज रतन व्यास