जयपुर कमिश्नरेट में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात रहे एसीपी कैलाश बोहरा को भष्ट्रचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने युवती से रेप के प्रयास में 14 मार्च को गिरफ्तार किया था।राजस्थान में यह पहला मामला था जब किसी पुलिस अधिकारी को आर्टिकल 311 (2) का उपयोग करते हुए उसे बर्खास्त किया गया था। रिश्वत में अस्मत मांगने के इस मामले
में बोहरा को गिरफ्तार किया था।
आज पूर्व RPS कैलाश बोहरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने आदेश जारी कर बोहरा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कैलाश बोहरा ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी जिसे आज खारिज कर दिया गया।