आदेशानुसार संभागीय कार्यालय में स्थित महानिरीक्षक पुलिस कार्यालय, आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास कार्यालय, संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा सिंचित क्षेत्र व वन विभाग के अन्य कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन के लिए भी आईएसआई मार्का हेलमेट अनिवार्य है। दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग न करने पर परिसर में प्रवेश वर्जित होगा तथा नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।