आपणी हथाई न्यूज़, देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। हिजाब को लेकर देशभर में कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे इसके अलावा हिजाब विवाद चुनावी मुद्दा भी बना था लेकिन आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है।कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाली मुस्लिम छात्राएं अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी।सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने कहा
इंशाअल्लाह हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे।