आपणी हथाई न्यूज़, राजस्थान में निकट भविष्य होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को नकल के कारण रद्द न करना पड़े और बेरोजगारों को रोजगार देने में देरी न हो इसलिए आज राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पेश किया जाएगा। इस बिल में स्कूल और कॉलेज में होने वाली नकल घटनाओं पर भी रोक लगाने का मसौदा तैयार किया गया है। नकल करने और पेपर लीक के दोषी लोगो को 5 से 10 साल की जेल होगी। नकल में शामिल लोगों पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। 1992 से राजस्थान में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक कानून बना हुआ है, लेकिन मौजूदा बिल के प्रावधान काफी कठोर है।आम भाषा मे इस बिल को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 का नाम दिया गया है। इस बिल में स्कूल परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा समेत 10 श्रेणियों को शामिल किया गया है। बिल में नकल या पेपर लीक के दोषी लोगो की प्रोपर्टी जब्त करने और कुर्क करने के प्रावधान भी रखे गए है। अगर कोई अभ्यर्थी नकल में शामिल पाया जाएगा तो उसे भी 3 साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दो साल वह अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा भी नही बन सकेगा। राजस्थान की होम मिनिस्ट्री जल्द ही एंटी चीटिंग सेल भी बनाने जा रही है।
मनोज रतन व्यास