नहरबंदी एवं गर्मी के मौसम के मध्यनजर प्राइवेट टैंकरों द्वारा आमजन को नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने बताया कि प्रथम 5 किलोमीटर के लिए दर प्रति 1000 लीटर पर 99 रुपये तथा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर प्रति 1000 लीटर के लिए 20 रुपये अतिरिक्त निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दरें शहरी क्षेत्र के आमजनों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। यदि कोई प्राइवेट टैंकर आमजन से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करता है तो इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के दूरभाष 0151 – 2970048 तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण कक्ष 0151- 2226454 पर कर सकते हैं। शिकायत पर त्वरित कार्यवाही होगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह दरें गर्मी के मौसम तक प्रभावित रहेंगी।