प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों में SIT द्वारा मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की याचिका को बिना कोई मेरिट के बताकर खारिज कर दी है। जाकिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हुए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SIT ने जाँच के दौरान महत्वपूर्ण पहलुओं पर जाँच ही नही की। सिब्बल ने कहा कि ऐसा पुलिस इस केस में ढंग से एक्टिव ही नही रही। सिब्बल ने कहा कि SIT की जाँच से यूं लगता है कि जैसे कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सिब्बल की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और SIT की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए। गौरतलब है कि गुजरात दंगों में जाकिया के पति एहसान जाफरी की उनकी गुलमर्ग सोसायटी में जलकर मौत हो गई थी।
मनोज रतन व्यास