यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेन-देन पर 1 अप्रैल 2023 से ट्रांजेक्शन टैक्स देना होगा,ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लेकिन वास्तव में खबर भ्रामक और कोरी अफवाह के सिवाय कुछ नही है। यूपीआई की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोर्रेशन ऑफ इंडिया के हवाले से कहा गया है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई के द्वारा ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क कस्टमर को नही देना होगा। एनपीसीआई ने कहा है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI वॉलेट) यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा है। जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगना है वो पीपीआई वॉलेट पर लगेगा और उसमें भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर ही चार्ज लागू होगा। ये चार्ज भी कस्टमर से नही वसूला जाएगा। सीधी और सरल भाषा में कहे तो ट्रांजेक्शन चार्ज की सिफारिश सिर्फ व्यापारियों के लिए की गई है, आम लोगों को डिजीटल ट्रांजेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही देना होगा
मनोज रतन व्यास