इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के कुलसचिव द्वारा आज एक आदेश जारी कर पूर्व में कार्यमुक्त किए गए कार्मिकों की पुनः सेवाएं सुचारू करने का आदेश दिया है।
कुलसचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि “तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक एफ. 22 (1) त. व्हि. 2021 जयपुर दिनांक 05.04.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर [बाद संख्या एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 5018/2022 नवरत्न लय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं 03 अन्य पीटिशन संख्या (4906/2022, 4967/2022 एवं 5013/2022) में दिनांक 07.05.2022 को पारित स्थगन आदेश की अनुपालना में महाविद्यालय के आदेश कमांक एफ (22) ईसीबी प्रशासन 520/2022/117/983 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा जिन निम्नानुसार कार्मिकों की सेवायें समाप्त की गयी थी, उन कार्मिकों की सेवाओं को पूर्वानुसार सुवास किया जाता है। साथ ही इनको देशन पूर्वानुसार ही देय होगा।
यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में लम्बित एसबीडीवी के पारित निर्णय दिनांक 24.1.2023 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।”
गौरतलब है कि भाजपा नेता महावीरा रांका इस विषय को लेकर लंबे समय तक धरने पर रहे उसी के परिणाम स्वरूप अब इस मामले को लेकर निकाले गए कार्मिकों की सेवाएं वापिस सुचारू कर दी गई है।