आपणी हथाई न्यूज,अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। स्लोगन लिखे पोस्टर का विमोचन मंगलवार को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अपने कार्यालय में किया। बीकानेर पान मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए पोस्टर शहर के चार सौ खुदरा पान की दुकानों पर ना केवल टंगे रहेंगे, अपितु नियमों की पालना भी सभी दुकानदारों द्वारा की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से यह आश्वासन सचिव भंवरलाल स्वामी ने संभागीय आयुक्त को दिया।
इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से संभागीय आयुक्त का बुके भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी बात संभागीय आयुक्त के समक्ष रखी। जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए नियमानुसार सहयोग देने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के संगठन मंत्री जेठाराम सोलंकी ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बताया कि पान की दुकान पर १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए कोई भी सामग्री बेची नहीं जाती है। इसलिए खुदरा पान विक्रेताओं को नियमानुसार तंबाकू उत्पाद बिक्री करने का लाइसेंस संबंधित विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम से प्रमाणित कर दिलाया जाए। इससे अवैधानिक तरीके से तंबाकू बिक्री पर रोक लगेगी।
इसके अलावा कहीं पर भी जहां बच्चों के उत्पाद बेचे जाते हैं, वहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने की बात कही। इस सुझाव को संभागीय आयुक्त ने भी सराहा और सीएमएचओ या निगम अधिकारियों से बात कर निर्णय लेने की बात कही। एसोसिएशन के उमेश सोलंकी ने संभागीय आयुक्त से पान मर्चेंट पर तम्बाकू बिक्री पर लगाए जा रहे जुर्माने पर शिथिलता बरतने का आग्रह किया। साथ ही खुदरा विक्रेताओं को व्यापार में आ रही परेशानी से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त से मिलने वालों मे एसोसिएशन के सचिव भंवरलाल स्वामी, संगठन मंत्री जेठाराम सोलंकी, महेश किराडू, उमेश सोलंकी, हरिप्रसाद शर्मा, कैलाश गहलोत, रामदेव मोदी, महेश तंवर, अशोक सोलंकी, चन्द्रप्रकाश उपाध्याय, योगेश शर्मा आदि थे।