आपणी हथाई न्यूज,केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अधिकारों के पर कतरने की तैयारी से एक अध्यादेश जारी किया है।इस अध्यादेश के मुताबिक अब दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल करेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।
आपकों बता दे कि केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।
वहीं, मामले में AAP ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है तानाशाही है । केजरीवाल सरकार की पावर को कम करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है।