एडवोकेट जुगल किशोर व्यास जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष होंगे। बाल अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार व्यास को अध्यक्ष तथा हाजरा बानो, जन्मेजय व्यास और सुनीता को सदस्य मनोनीत किया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27(9) एवं आदर्श नियम 2016 के नियम 15(4) के प्रावधानों के तहत यह मनोनयन किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। नव मनोनीत अध्यक्ष व्यास वर्तमान में बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं। व्यास पूर्व में नगर निगम में विधि सलाहकार, एडीजे नं. 4 में अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक रह चुके हैं। व्यास ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम में समिति को न्याय पीठ में कार्य करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी।