आपणी हथाई न्यूज़,बीकानेर विधानसभा पश्चिम की वोटर लिस्ट में हुई अनियमितता एवं धाँधलेबाज़ी के संबंध में news papers से मिली जानकारी के पश्चात अरुण आचार्य द्वारा एक रिप्रजेंटेशन की प्रतिलिपि बीकानेर ज़िला कलेक्टर को अनियमितता के संदर्भ में सितम्बर २३, २०२३ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया था! मामले की गंभीरता को मध्यनज़र रखते हुए जब इस मामले पर कोई प्रतिउतर न मिलने पर अरुण आचार्य द्वारा September ३० को व्यक्तिगत रूप से ज़िला अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व मैं दि गई प्रतिवेदन कि इस संबंध में जानकारी लेनी चाही जिसपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा ग़ैर ज़िम्मेदाराना जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास इस मसले को लेकर अभी समय नहीं है और मैंने अपनी जाँच पूर्ण कर ली हैं। चूँकि original representation में १३३४६ वोटो कि निष्पक्ष जाँच के लिए आवेदन किया गया था ओर ज़िला अधिकारी के जवाब न मिलने पर व्यथित होकर अरुण आचार्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए Arun Acharya द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जो कि Bikaner विधानसभा पश्चिम की voter list में अनियमितता एवं धाँधलेबाजी के संबंध में था जिससे जिला अधिकारी द्वारा Representation of people Act 1950 के section 22 को ध्यान में रखते हुए अरुण आचार्य के प्रतिवेदन को रिप्रजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 22 के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए निर्णीत करने का आदेश दिया गया है।