आपणी हथाई न्यूज़,उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा ट्रेनों में ज्वालनशील एवं विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा करने वाली यात्रियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रेल यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रेनों में स्टिकर एवं पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तथा यात्रियों को पंपलेट के जरिए तथा नुक्कड़ नाटकों के जरिए शिक्षित किया जा रहा है। स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली द्वारा यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाने की अपील बार-बार की जा रही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं अपील भी प्रसारित की जा रही है। इस के अतिरिक्त रेल कर्मचारियों, कुलियों, पार्सल पोर्टर, पैंट्री कार स्टाफ तथा यात्रियों के लिए जागरूकता वार्ता का लगातार आयोजन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों एवं आरपीएफ द्वारा लगातार ट्रेनों, स्टेशनो, वॉशिंग लाइन, फिट लाइन, फीलिंग पॉइंट्स इत्यादि पर समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है।इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 153 / 164 के अधीन कार्यवाही कर जुर्माना लगाया एवं जेल भी भेजा जा रहा है।cont…
रेल प्रशासन रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे अपनी ट्रेन यात्रा के अनुभव को यादगार बनाएं। हम आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। सभी रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वह किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखे सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है अगर आप ऐसा करते पाए गए तो ₹1000 तक जुर्माना या 3 साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।