आपणी हथाई न्यूज़,राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा केन्द्रीय बस स्टेण्ड बीकानेर आगार के श्रमिक के साथ हुई मारपीट के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीकानेर आगार क्षेत्र के मार्गो में अवैध बसों के संचालन को रोकने के लिए कल ज्ञापन दिया।
श्रमिकों द्वारा जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में लिखा की पूगल फांटे बस स्टैण्ड पर रोडवेज चालक / परिचालक के साथ हुयी मारपीट। दिनांक 01.07.24 को बीकानेर आगार की वाहन संख्या RJ07 PA 6397 जो कि बीकानेर केन्द्रीय बस स्टैण्ड से 08:45 बजे चलकर पूगल फांटे।पर 00:05 बजे पहुंची व श्रीगंगानगर वाया अनूपगढ की सवारी ले रही थी उक्त वाहन में परिचालक श्री दिलीप सुधार व चालक श्री अशोक साहू ड्यूटी कर रहे थे। तभी लोकपरिवहन के मालिक श्री बरकत अली, ईरफान ने आकर गाली-गलौच करते हुये चालक व परिचालक को पास ही चाय की दुकान में रखे बर्तन के कडे व हनुमान दस्ते से मारना शुरु कर दिया और बस में बैठी सभी यात्रियों को डराकर बस से नीचे उतरवा दिया। जिसके कारण चालक व परिचालक को काफी गहरी चोट आयी व बीकानेर से श्रीगंगानगर वाया अनूपगढ़ के 568 कि०मी० निरस्त रहे जिसके कारण परिवहन निगम को आर्थिक राजस्व का नुकसान हुआ व राजकार्य में बाधा पहुंची । साथ ही जब चालक व परिचालक को नयाशहर।पुलिस थानें वालें अपनी जीप में लेकर थाने पहुंचे तो मारपीट करनें वालें बरकत अली व ईरफान यहां भी उनके पीछे-पीछे पहुंच गये व झूठी व निराधार शिकायत देकर कॉस एफआईआर दर्ज करवा दी।
श्रमिकों ने अपने ज्ञापन में जिला कलेक्टर से निवेदन किया की इस संबंध में संबंधित अधिकारीयों को निर्देशित करवातें हुये मारपीट करनें वालें व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करवाने का श्रम फरमावें अन्यथा रोडवेज के कर्मचारीयों में रोष व्याप्त हो
रहा है जो उग्र रुप धारण कर सकता है।
साथ ही पूर्व में जारी निम्न आदेशों की पालना भी करवायी जायें-।राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के 8.1 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि-।1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित वाहनों / वाहनों की।श्रेणीयों को जनहित में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संचालन के लिये प्रतिबंधित कर सकते है।जिसके तहत निजी वाहनों के स्टैण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 2 से 5 किमी. की दूरी पर ही घोषित किया जानें के निर्देश दिये गये है। लेकिन बीकानेर आगार क्षेत्र
के बीकानेर – श्रीगंगानगर, बीकानेर- जयपुर, बीकानेर- खाजूवाला, बीकानेर – नोखा मार्ग पर अवैध वाहनों का अत्यधिक मात्रा में संचालन हो रहा है। उक्त मार्गो पर अवैध वाहनों के अलावा लोक परिवहन सेवा भी बिना समय सारणी के निगम वाहनों के आगे-आगे संचालित हो रही है जिससे।निगम के राजस्व की भारी क्षति हो रही है उक्त मार्गो के विभिन्न चौराहों पर भी निजी वाहनों का जमावड़ा हर समय बना रहता है। निगम की वाहनें जो कि बीकानेर से उक्त मार्गो की और प्रस्थान करती है, रोक कर यात्रियों को चढाते समय निजी वाहन चालकों, एंव उनके स्टाफ द्वारा रोडवेज बस के चालकों एंव परिचालकों से प्रतिदिन झगड़ा फसाद किया जाता है एंव यात्रियों को चढाने से रोका जाता है। कई बार मारपीट भी होने की संभावना बनी रहती है । ऐसे में अशान्ति का माहौल प्रतिदिन बना रहता है ।