आपणी हथाई न्यूज, भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर राजधानी में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका कल दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है।
अदालत का कहना है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। कोर्ट ने कहा नागरिकता का विषय सरकार से जुड़ा हुआ है, कोर्ट इस मामले में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार पहले भारत के मूल निवासियों के लिए है।
ऐसी खबरें है कि दिल्ली में 1000 के करीब रोहिंग्या लोग दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में रह रहें है। कोर्ट ने नागरिकता के लिए सीधे गृह मंत्रालय से सम्पर्क करने का सुझाव दिया है।
मनोज रतन व्यास