आपणी हथाई न्यूज,राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस और डीए देने की घोषणा के बाद एक और बड़ी राहत दे दी है।राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है,जिसमें प्रमोशन के पिछले सर्कुलर में संशोधन कर दिया है।
सरकार ने कहा है कि दंडादेशों के पदोन्नति पर होने वाले प्रभावों को पुन परीक्षण किया गया है।इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों पर निंद का दंड दिए जाने पर कर्मचारियों के प्रमोशन प्रभावित नहीं होंगे। यानि कि अब अनुशासन हीनता मामलें के बाद भी प्रमोशन में कर्मचारी को कोई दिक्कत नही आएगी। इस संशोधन के आधार पर पूर्व में आयोजित हो चुकी डीपीसी प्रकरणों को फिर से नहीं खोला जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में राज्यकर्मी को परिनिन्दा के दंड के कारण किसी भी राज्यकर्मी को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यह संशोधन जारी किये जाने की दिनांक यानी 22 अक्तूबर से प्रभावी होगा। यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 2024-25 को डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी है तो उन डीपीसी को इस परिपत्र के नए प्रावधानों के मुताबिक की जाएगी।