आपणी हथाई न्यूज, रत्तानी व्यास पंचायत समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास द्वारा कार्यकाल समाप्ति के बाद भी समिति का चार्ज नहीं देने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बीच न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल न्यायालय संख्या 3 ने समिति की संपत्तियों और वित्तीय प्रबंधन के लिए नियुक्त रिसीवर के आदेश को सही ठहराते हुए अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास की रिवीजन याचिका खारिज कर दी।
यह मामला जनवरी 2024 में समिति के संरक्षक मंडल के निर्देशों के बावजूद चार्ज नहीं सौंपने, चुनाव के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के कारण उठा। पंडित संजय व्यास और विजय शंकर व्यास ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए महेंद्र व्यास पर बैंक के माध्यम से लेन-देन नहीं करने, झूठे खर्चे दिखाने और समाज की संपत्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए।
आरोप और सुनवाई का विवरण
वादी पक्ष का कहना था कि रत्तानी व्यास पंचायत समिति की संपत्ति, जिसमें किराए पर दी गई स्कूल जैसी आय के स्रोत शामिल हैं, का कोई वैध लेखा-जोखा नहीं है। वादी पक्ष ने समिति की संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख के लिए रिसीवर नियुक्त करने की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद 7 अक्टूबर 2024 को न्यायालय ने रिसीवर नियुक्ति का आदेश जारी किया।
इस आदेश के खिलाफ महेंद्र व्यास ने रिवीजन याचिका दायर की, लेकिन आज न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और 7 अक्टूबर 2024 को दिए गए रिसीवर नियुक्ति के आदेश को सही ठहराया।
वादी पक्ष की ओर से एडवोकेट सोमदत्त पुरोहित और सुखदेव व्यास ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए, जबकि प्रतिवादी महेंद्र व्यास की ओर से एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित और संरक्षक पक्ष की ओर से विजय पारीक ने पैरवी की।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समिति की संपत्ति और आय-व्यय का उचित प्रबंधन आवश्यक है और रिसीवर नियुक्ति का आदेश समिति के संविधान और समाज के हित में है। इस फैसले से समाज के हितधारकों को संपत्तियों के सही प्रबंधन और पारदर्शिता की उम्मीद बंधी है।