आपणी हथाई न्यूज,जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने दस साल पहले नत्थूसर गेट पर निर्माणाधीन खुले नाले में गिरने से व्यक्ति का मौत का जिम्मेदार प्रशासन, नगर निगम, यूआईटी और कन्स्ट्रक्शन कंपनी को माना। मृतक के वारिसों को 11.32 लाख रुपए ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
बारहगुवाड़ निवासी कंवरलाल ओझा 14 जून 2014 की रात को 9 बजे नत्थूसर गेट के पास बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन कर बाइक पर घर जा रहा था। इस दौरान नत्थूसर गेट के पास निर्माणाधीन खुले नाले में गिर गया। इससे कंवरलाल के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें लगीं। पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के वारिस पत्नी सरोज, पुत्र राजेश व जितेन्द्र, पुत्री विजयलक्ष्मी ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1955 के तहत कोर्ट में वाद दायर किया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद दस साल पुराने मामले में राजस्थान सरकार, नगर निगम आयुक्त, नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर और मैसर्स जंबरेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर किशोर आचार्य को कंवरलाल की मौत का जिम्मेदार मानते हुए संयुक्त या अलग-अलग 11.32 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित मृतक के वारिसों को देने के आदेश किए हैं।