आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर के सूरज विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाना सरकारी अधिकारियों एवं कॉलोनाइजर के लिए भारी पड़ा। जानकारी के अनुसार आज इस मामले में न्यायालय ने UIT अध्यक्ष,यूआईटी, पीडब्लूडी कार्यालय व कॉलोनाइजर के मकान की कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए। परिवादी कैलाश भार्गव द्वारा न्यायालय में शिकायत करने के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिए।परिवादी के अनुसार कॉलोनी में करीब 15 साल से पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही थी जिसके बाद शिकायत करने पर कुर्की की कार्यवाही करने के आदेश जारी हुए।
आज ढोल के साथ कोर्ट स्टॉप कोर्ट का नोटिस चस्पा करने UIT अध्यक्ष, PWD अधीक्षण अभियंता व सहायक अभियंता, UIT सचिव के कार्यालय व कॉलोनाइजर्स ललित व्यास के मकान पर नोटिस चस्पा कर 20 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट के आदेश अनुसार सूरज विहार कॉलोनीवासियों को 20 दिसंबर तक सभी सुविधाएं मुखिया करवानी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद इन सरकारी महाकों में हड़कंप मच गई।