आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर में 2019 में हुई माँ और बेटी की हत्या के मामलें में न्यायालय ने आरोपी पति कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजू देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों पर आरोप था कि उन्होंने साल 2019 में माँ प्रेरणा और उसकी बेटी रिद्धि को नौ जून 2019 में पानी की टँकी में डाल कर मार दिया थेम इस पर प्रेरणा के परिजनों ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
दोषियों पर आरोप था कि इन्होंने शादी से पहले 10 लाख की मांग की थी जिनमे से 5 लाख जैसे तैसे दे दिए थे।शेष 5 लाख के लिए रोज परेशान किया जा रहा था। पुलिस आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसमें दहेज की धारा 498 और हत्या की धारा 302 भी लगाई गई।
इस मामलें में सरकारी वकील गणेश गहलोत ने पीड़िता के पक्ष में 11 गवाह भी पेश किए। जिसके आधार और जांच के बाद पति, सास और ससुर को दोषी ठहराया गया।