
आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर जिले की नोखा तहसील की ग्राम पंचायत जसरासर के सरपंच रामनिवास तर्ड रिकॉर्ड में हेराफेरी और नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप के बाद अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर तरड़ को प्रशासक के पद से हटा दिया है। वहीं इस मामलें में ग्राम विकास अधिकारी को भी उत्तरदायी माना है।
इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया कि जसरासर ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास तर्ड व ग्राम विकास अधिकारी बजरंग लाल द्वारा राजकीय कार्यालयों के नियम विरुद्ध पट्ट जारी किये। प्रकरण की जांच रिपोर्ट में पट्टे पंच कमीशन की अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर आपत्ति नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये बिना ही चस्पा किये, पट्टों का सीमा ज्ञान नहीं करवाना, पट्टे जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 161 की पालना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया, सरपंच द्वारा अनिधकृत तरीके से ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर रखना एंव विधिवत प्रक्रिया से रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया, जो जांच में प्रमाणित पाया गया है।


इस गलत काम के लिए सरपंच रामनिवास तर्ड व ग्राम विकास अधिकारी बजरंगलाल को उत्तरदायी माना है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सरपंच/प्रशासक को निलंबित व पद से हटाया गया है।