पशु पालन विभाग द्वारा पशुधन बीमा योजना चालू की गई है जिसमे लाभार्थी अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। योजना में बड़े पशु व छोटे पशु शामिल किए गये हैं। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर एवं बैल तथा छोटे पशुओं में भेड़ ,बकरी, खरगोश, सूअर का चयन किया गया है। प्रत्येक परिवार पाँच यूनिट पशुओं का बीमा करा सकता है। एक यूनिट में एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे जानवरों को शामिल किए गए हैं। चयनित लाभार्थी इस योजना में बीपीएल, अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थी को 30 प्रतिशत प्रीमियम (70% सब्सिडी) एवं अन्य सभी वर्ग 50% प्रीमियम देकर (50% सब्सिडी) देकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
बीमा हेतु पशु की उम्र एवं मूल्य
संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ वीरेंद्र नेत्रा ने बताया कि दुधारू गाय (2-10 वर्ष तक )की अधिकतम कीमत 40, 000 रुपये, दुधारू भैंस( 3-10 वर्ष) अधिकतम क़ीमत 50,000 रुपए, भार वाहक (घोड़ा, गधा, खच्चर) 2 से 8 वर्ष, पशु का मूल्य 50 हजार रुपये तथा ऊँट (3 से 8 वर्ष )पर अधिकतम कीमत 50 हजार रुपए तक का बीमा करवाया जा सकता है। छोटे पशु जैसे सूअर, भेड़ , बकरी 1 से 3 वर्ष, पर 5 हजार रुपए तक का बीमा किया जा सकता है। 1 साल की बीमा अवधि के लिए प्रीमियम 4.42 प्रतिशत, 2 साल का प्रीमियम 7.90 प्रतिशत, 3 साल का प्रीमियम 10.85 प्रतिशत हैं।