आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर जिलें की नोखा तहसील के पांचू थाना क्षेत्र धरनोक गांव में वर्ष 17 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर देने के मामलें में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी भुगतना होगा।
मामला जुलाई 2017 का है जिसमें बताया गया कि लड़की का पिता गांव की उत्तरादी कांकड़ में काश्त का काम करता था। 28 जुलाई को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी खेत में गायों को चरा रही थी। इस दौरान आरोपी दिनेश बिश्नोई ने उसे अपने साथ सुनसान खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म कर उसका गला घोंट दिया और लाश को बोरे में डालकर और झाड़ियों में छिपाकर बाइक पर रवाना हो गया। शाम तक लड़की के घर नही पहुंचने पर परिजनों ने छानबीन शुरू की। जिसमें पता चला कि रात 10 बजे दिनेश बाइक पर आता दिखा। परिजनों ने दिनेश से पूछताछ की और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
अब इस मामलें में पोक्सो न्यायालय की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 1.10 लाख अर्थदंड भुगतने की भी सजा सुनाई है।