आपणी हथाई न्यूज,प्रदेश की गहलोत सरकार ने आज विधानसभा सदन में गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर और उनके सहयोगी सदस्यों के खिलाफ एक कानून पास करवा लिया है। जिसका नाम है ‘राकोका’ । पूरा नाम राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ।
अब प्रदेश में गैंग बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ सरकार उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी और अपने कब्जे में लेगी इसके साथ ही गैंगस्टर को सहयोग करने वालों को भी उन्हें उम्र कैद की सजा और जुर्माना भी लगाएगी ।
गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराधों पर यह कानून लागू होगा और अपराध करने वाली गैंग के हर सदस्य पर राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी से फिरौती या पैसे की वसूली तो उसे संगठित क्राइम मान कर कार्रवाई करेगी अपराधियों की प्रॉपर्टी और पैसे भी जप्त होंगे साथ ही इसमें ड्रग्स तस्करी, शराब तस्करी, अवैध वसूली ,फिरौती जैसे क्राइम करने वाले टारगेट पर रहेंगे।
इसके अलावा गैंगस्टर के कमाए हुए पैसों या चल अचल संपत्ति को कोई अपने कब्जे में रखता है तो उसे भी सजा होगी। गैंग बनाकर बेनाम प्रॉपर्टी इक्कठी करने वालों की भी संपत्ति इस नए कानून के तहत कुर्क होगी। साथ ही इसमें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
इस कानून के तहत अगर कोई पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी गैंगस्टर या गैंग बनाकर अपराध करने वालों को सहयोग करता है तो उसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
राकोका में मुकदमा दर्ज होने से पहले डीआईजी की मंजूरी लेनी होगी। वहीं डीएसपी स्तर से नीचे का अफसर इसकी जांच नहीं कर पाएगा।चार्जशीट पेश करने से पहले एडीजी स्तर के अफसर से मंजूरी भी लेनी होगी।
इस कानून के अंतर्गत अब गैंगस्टर और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वालों की पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जाएगी ।अगर कोई व्यक्ति उनकी पहचान सार्वजनिक करता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 1 हजार रु तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।