आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही के तहत हार्डकोर अपराधी हरिओम रामावत राज पासा एक्ट अधिनियम में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि हरिओम रामावत पुत्र अशोक कुमार निवासी कोलायत हाल गंगाशहर जो कि रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है, जो पुलिस थाना गंगाशहर का हिस्ट्रीशीटर व जिले का हार्डकोर अपराधी भी है।
जिसके विरूद्ध विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती, व अवैध हथियार के गंभीर प्रकरण दर्ज है। इसके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया, जिनके द्वारा धारा (3) RAJPASA Act के तहत अपराधी हरिओम रामावत को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे, जिसकी पालना में आज गिरफ्तार किया जाकर केन्द्रीय कारागृह बीकानर में दाखिल करवाया गया है। जिला बीकानेर में इसी तरह के आदतन हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की गयी है। जिनके विरूद्ध भविष्य में उक्त अधिनियम में कार्यवाही की जायेगी।
क्या है राजपासा एक्ट
पुलिस को लगता है कि किसी आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति से समाज को खतरा है या फिर शांति खत्म हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार राजस्थान समाज विरोध क्रियाकलाप अधिनियम 2006 की धारा 2 (ग) , 2(घ) के तहत 6 माह से एक साल तक जेल में बंद करवा सकती है।