आपणी हथाई न्यूज, कल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति -जनजाति के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। देश के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड समेत सात जजों की संविधान पीठ ने 6-1 से कल यह आरक्षण में बदलाव का निर्णय दिया। निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति -जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उनके पारस्परिक पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उप वर्गीकृत कर सकते है।आसान शब्दों में कहे तो अब एससी -एसटी को सब कैटेगरी में भी रिजर्ववेशन दिया जा सकता है।
कोर्ट ने कल के निर्णय से 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए फैसले को भी पलट दिया है, उस समय 5 जजों की बैंच ने अनुसूचित जाति -जनजाति के आरक्षण के लिए सब कैटेगरी नहीं बनाने का फैसला दिया था।
कोर्ट ने कल आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति के अंदर ही किसी एक जाति को फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पूर्व हिस्सेदारी की पूरी डिटेल होनी चाहिए।
मनोज रतन व्यास