आपणी हथाई न्यूज, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, केजरीवाल 177 दिन जेल में रहने के बाद रिहा होंगे। केजरीवाल को आज दिल्ली कथित शराब घोटाले में सीबीआई के केस में जमानत मिली है, केजरीवाल को ED ने भी शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किया था, जिसकी जमानत केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए जाँच एजेंसी सीबीआई पर तल्ख़ टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए,गिरफ्तारी में मनमानी से बचना चाहिए और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। केजरीवाल को 6 शर्तो के साथ जमानत मिली है जिनमें
जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो।
– केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना सचिवालय जा सकेंगे।
– इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं।
– किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं।
– इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं।ना देख सकते हैं।
– जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि सत्य की जीत हुई वही भाजपा ने कहा कि जमानत मिलने से केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए है।
मनोज रतन व्यास