आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश पारित होने के बाद प्रदेश के प्रोपर्टी बिल्डर्स की मुसीबत बढ़ चुकी है। इस आदेश के अनुसार अब कोई भी बिल्डर्स का प्रोपर्टी पर पानी,बिजली,सड़क जैसी सुविधाओं का यूडीएच और नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके बाद ही उस प्रोपर्टी को बेचा सकेगा।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायायधीश गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ में एक आवासीय कॉलोनी के रहवासियों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट निर्देशो के बावजूद अधिकारी केवल समय ले रहे थे ऐसे में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि अब से राज्य में डवलपमेंट ऑथोरिटी-UDH और नगर निगम यह निश्चित करेंगे कि किसी भी बिल्डर को भवन विनियमो के तहत उस पर लगाये गए सभी दायित्वों को पूरा किए बिना जमीन और मकान बेचने की अनुमति नही दी जाएगी। जल निकासी, विकसित कॉलोनी रहने योग्य ,बिजली और पानी की सुविधाए व अन्य सुविधाएं उपलब्ध है तभी आवासीय स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति होगी।