आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के प्रावधानों की राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष श्री नवीन यादव धज्जियाँ उड़ा रहे है | एक्ट के अध्याय 6 के 21 (1) में स्पष्ट प्रावधान है की समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही कोई राज्य संघ जिला संघ को असम्बंध कर सकेगा एवं उसकी सुचना रजिस्ट्रार को भेजेगा एवं रजिस्ट्रार धारा 24 (1) (क) के अंतर्गत सम्बंधित जिला संघ को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही कोई तदर्थ समिति नियुक्त कर सकता है अतः राज्य संघ के अध्यक्ष श्री नवीन यादव द्वारा उक्त नियमों की पालना किये बगैर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर निर्णय लिया है जो की विधि विरुद्ध और स्पोर्ट्स एक्ट का खुल्ल्म खुला उलंघन है । श्री नवीन यादव द्वारा पूर्व में भी व्यक्तिगत दुर्भावना से वर्ष 2015 में भी “तदर्थ समिति” नियुक्त कर 5 नाम तय कर पत्र रजिस्ट्रार महोदय को भेजे थे एवं झूठे आरोप तदर्थ समिति बनाने हेतु लगाए ,जिसे विभाग द्वारा जांच में ख़ारिज कर दिया एवं हमें क्लीन चिट दी गयी थी, नवीन यादव की अनियमितताओं और पद के दुरूपयोग की बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम द्वारा इंडियन बॉडी बिल्डर्स संघ से शिकायत की गई थी जिससे व्यक्तिगत दुर्भावना से उनके द्वारा बीकानेर जिले में बॉडी बिल्डिंग खेल में अस्थिरता लाने हेतु इस बार फिर विधि विरुद्ध निर्णय लिया गया है जिसका बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम खंडन करता है एवं पुरजोर विरोध करता है |
सलंग्न – 1.वर्ष 2015 में श्री नवीन यादव द्वारा तदर्थ समिति नियुक्त का पत्र |
2. पूर्व के जाँच प्रतिवेदन की प्रति जिसमें नवीन यादव के पत्र परस्पर वैमनस्यता से परिपूर्ण बताकर बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ को सही ठहराया गया है |