आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 12 बिंदुओं की एक गाइडलाइंस जारी कर सरकारी शिक्षकों के कोचिंग सेंटर चलाने और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगा दी है।
अब शिक्षा सत्र शुरू होते ही सरकारी विषय अध्यापक को ट्यूशन नही पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा।दरअसल शिक्षक और कार्मिकों की ओर से बिना स्वीकृति के स्वय के निजी कोचिंग सेंटर चलाने की शिकायत मिलने के बाद ऐसे आदेश जारी किए गए है।
अब सभी संस्था प्रधानों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के आदेश मिले है,वही शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 और राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्यरत शिक्षकों की ओर से प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पढ़ने और ट्यूशन करने को शिक्षा विभाग ने गलत माना है।