आपणी हथाई न्यूज,राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आज दिनांक 29.01.2025 को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर में जिले के पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त प्रशिक्षण दल में सम्मिलित 200 से अधिक जवानों को सड़क सुरक्षा एवं जीवन दायिनी प्रशिक्षण रखा गया। जिसमें पुलिस के प्रशिक्षु जवान उपस्थित रहे।
उक्त कार्यक्रम में लगभग 200 पुलिसकर्मी व नर्सिंगकर्मी को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक करते हुए बताया कि वे सभी अपने कर्तव्यों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें तथा अपने परिवार जनों को भी जागरूक करें ।इस दौरान उन्होंने ऑडियो संदेश एवं वीडियो के माध्यम से सभी को शानदार तरीक़े से संबोधित किया तथा इस अवसर पर उपस्थित रेडक्रास सोसाइटी के सचिव विजय खत्री एवं वरिष्ठ डॉक्टर की टीम द्वारा बी एल एस प्रशिक्षण भी दिया गया ।प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्षता अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपचन्द करते हुए कहा कि पुलिस एवं चिकित्सा कर्मियों में पुलिस का प्रथम रेस्पोन्डर बताया तथा दुर्घटना रोकने को लेकर सड़क सुरक्षा के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि आपको यह ईश्वर प्रदत्त अवसर है जिसमें आप कई लोगों की जान बचा सकते हो। डॉ0 अनिल कुमार वर्मा रिटायर्ड उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेनीकेन पर सीपीआर का प्रायोगिक प्रशिक्षण कर्मियों को दिया गया। उन्होनें चिकित्सा एवं पुलिस कर्मियों के साथ साथ आमजन को फस्र्ट रेस्पोण्डर बीएलएस ट्रेनिंग के लिए जब भी आप बुलाएगें मै अपनी सेवाएं निशुल्क दूंगा। मुख्य अतिथि एवं प्रधान वक्ता अनिल पण्ड्या ने बताया कि पुलिसकर्मी मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में एक धारा 206(4) जोड़ी गई जिसमें पुलिस को उन 8 ऐसे यातायात उल्लघंन के अपराधो में जुर्माने के साथ ड्राईविंग लाईसेन्स को अयोग्य करने की अनुशंषा करनी होती है तथा ऐसे अपराधों की पुनरावर्ती होने पर ड्राईविंग लाईसेन्स को हमेशा के लिए वापस लेने का प्रावधान है। जिनकी शत.प्रतिशत पालना की जाये तो दुर्घटना में कमी आयेगी तथा चालक के व्यवहार में परिवर्तन भी आयेगा। जिनमें मुख्य रूप से धारा 183 ओवरस्पीडिंग, 184 खतरनाक ड्राईविंग, 185 मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना, 189 बिना अनुमति रेसिंग करना, 190(2) सड़क सुरक्षा मानको का उल्लघंन,194(सी) दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना, 194(डी) बिना हेलमेट दुपहिया वाहन का संचालन, 194(ई) एम्बुलेंस/अग्निशमन वाहनों को साईड ना देना शामिल है। इसके साथ ही धारा 134(ए) में गुड सेमेरिटन को संरक्षण के बारे में बताया तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने एवं मददगार को सरकार द्वारा दी जाने वाली 10000 प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया तथा इसे बीकानेर में शत.प्रतिशत लागू करने के लिए अपील की। कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए महक कच्छावा सड़क सुरक्षा गीतों पर विशेष रूप से नृत्य प्रस्तुति की गई ।श्री दीपचन्द अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यक्रम के अन्त में उपस्थित जवानों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। श्री करणाराम, परिवहन निरीक्षक द्वारा सभी को सड़क सुरक्षा कि क्विज प्रतियोगिता करवायी एवं मनोज शर्मा जी व्रत निरीक्षक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विजय खत्री वाइस चेयरमैन स्टेट ब्रांच इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी राजस्थान एवं मनोज कुमार शर्मा, सीआई उपस्थित रहे।