
आपणी हथाई न्यूज,राजस्थान सरकार की ओर से शहरी भूमि निस्तारण 1974 के नियम 7ए और राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत नगर निकायों,नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मंडल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2022 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है । लीज राशि जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 है। इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव रवि विजय ने आदेश जारी किए है।