आपणी हथाई न्यूज,प्रदेश की गहलोत सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 3 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया हैं। न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गहलोत सरकार के अधिकारियों पर राज्य में प्रदूषण नही रोक पाने का दोषी ठहराया है। पीठ का कहना है कि सरकार ने ठोस एयर तरल कचरे का प्रबंधन और औधोगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी के बहाव के कोई ठोस प्रबंधन हक किया हैं आपकों बता दे कि जयपुर, नागौर, नीमराना, भिवाड़ी, अलवर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में सीमेंट और अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां है। यहां से निकलने वाले पानी से नदियां प्रदूषित हो रही हैं वही प्रदेश के दूसरे शहरों से भी निकलने वाले कचरे का ठोस निस्तारण नही हो रहा है। सरकार को यह जुर्माना अगले दो महीनों में भरना होगा। अगर सरकार इस आदेश का पालन नही करती है तो और भी जुर्माना लगाया जा सकता है।