
Bikaner Crime आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर में निजी बिजली कंपनी बीकेईएसएल (BKESL) के अधिकारी पर बिजली चोरी रोकने की कार्रवाई के दौरान तलवार से हमला करने वाले दो मुख्य आरोपियों, अकबर और सिकंदर, को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। एसीजेएम कोर्ट (ACJM Court) ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना के बाद फरार चल रहे दोनों आरोपियों को 7 जनवरी को गिरफ्तार किया था।आरोपियों ने अधिकारी को अवैध कनेक्शन हटाने पर जान से मारने की धमकी दी थी ।
पुलिस में दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, बीकेईएसएल अधिकारी बीकेईएसएल अधिकारी लक्ष्मण चौधरी अपनी टीम के साथ गैरसरिया और पठानों के मोहल्ले में अवैध हुकिंग (बिजली चोरी) हटाने गए थे। वहां स्थानीय निवासी अकबर और उसकी भांजी शौकत के अवैध कनेक्शन हटाए गए। इस कार्रवाई से नाराज होकर अकबर ने अधिकारी को ऑफिस के बाहर जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम अकबर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लक्ष्मण चौधरी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी शौकत को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अकबर और सिकंदर को भी पकड़ लिया गया। कंपनी के वकील एडवोकेट तेज करण सिंह ने कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध किया और पुलिस रिमांड की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।


