
आपणी हथाई न्यूज,राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसके तहत अब राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने हेतु हर वर्ष आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। नए आदेश के अनुसार अब 3 साल तक उसी आय व संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल रिन्यू करवाना होगा।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा लिया गया यह फैसला आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फैसले के बाद अब बार-बार अभ्यार्थियों को सरकारी महकमा के चक्कर निकालने नहीं पड़ेंगे। विप्र फाउंडेशन द्वारा इस संबंध में सरकार से कई बार मांग की गई थी विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भंवर पुरोहित ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लगातार विप्र फाउंडेशन सरकार से यह मांग करता रहा है।
विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य राजकुमार किराडू ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा सरकार के समक्ष ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के प्रावधानों में शिथिलता के लिए मांग रखी गई जिसे सरकार ने मान लिया है इससे आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को फायदा होगा।


