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Breaking news: स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब दुकानों पर नहीं मिलेगी कफ सिरप

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आपणी हथाई Breaking news न्यूज, केंद्र सरकार ने आज एक हम फसला  केंद्र सरकार ने आज कफ सिरप को लेकर अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन करते हुए कुछ सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ऐसे कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा।

अब बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई है।अब तक खांसी होने पर ऐसे ही कफ सिरफ दुकान से मिल जाता था इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती थी। मगर अब किसी भी अस्पताल या दवा दुकान पर बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिल पाएगा। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप नहीं मिलेगा।



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