Rajasthan New Township Policy: राजस्थान सरकार ने राज्य के नगरीय विकास के लिए ‘राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में इस पॉलिसी को हरी झंडी दी गई। इस नीति का उद्देश्य ‘विकसित राजस्थान 2047’ के विज़न को साकार करना।
नई टाउनशिप पॉलिसी में सभी आवासीय योजनाओं में एकरूपता रखने के लिए 7 प्रतिशत पार्क-खेल मैदान और 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है. वहीं जरुरतमंद को आवास जैसी बुनियादी सुविधा का लाभ निश्चित तौर पर मिले इस पर फोकस किया गया है.
इसके तहत सभी योजनाओं में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है. बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक ने नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी का अनुमोदन किया गया था.
पॉलिसी के नए प्रावधान से पात्र ईडब्ल्यूएस-एलआईजी व्यक्तियों को आवास मिल सकेंगे. इसके साथ ही औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है. इससे मजदूरों को औद्योगिक ईकाइयों के पास आवास उपलब्ध हो सकेंगे.
नई नीति में डवलपर्स की ज्यादा जवाबदेही तय की गई है. वहीं वाशिंदों के लिए सुविधायुक्त आवासों का प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद वहां के विकास कार्यों का रखरखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही सोसाइटी के भीतरी विकास कार्यों के रख-रखाव के लिए रख-रखाव शुल्क का प्रावधान भी किया गया है. नीति को आगे बढ़ाने और निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन जाएगा. इससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का जल्दी समाधान हो सकेगा. शहरी क्षेत्रों के लगातार हो रहे विकास से जमीन कम पड़ती जा रही है.
इसलिए मल्टीस्टोरी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके अलावा मिश्रित भू-उपयोग योजना, समूह आवास योजना, फ्लैट आवास योजना, एकीकृत योजना (समूह आवासीय, फ्लैट आवासीय, प्लोटेड), वाणिज्यिक भू-उपयोग में आमजन की सुविधा के लिए सब सिटी सेन्टर, डिस्ट्रीक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे. नई नीति में बड़े सेक्टर रोड के निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.
इसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सड़कों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित दिया जाएगा. जलस्रोतों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया है. इसमें नदी, झील, तालाब, नहर, नाला और बरसाती नालों जैसे विभिन्न जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए आवश्यक बफर क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा. Rajasthan New Township Policy


