आपणी हथाई न्यूज, न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर की पीठासीन अधिकारी ने सड़क दुर्घटना में मृतक की पत्नी को 12 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। मामले के अनुसार सादुलगंज निवासी जगदीशचंद्र को ढोला मारु होटल के पास कार चालक ने टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप जगदीशचंद्र की मृत्यु हो गई।
इस संबंध में मृतक की पत्नी ने न्यायालय में मुआवजा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय की पीठासीन अधिकारी वंदना राठौड़ ने मृतक की पत्नी गयारसी देवी को 12 लाख रुपए 2 माह के भीतर अदा करने अथवा 2 माह के बाद अदा होने पर 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय बिश्नोई ने की।