


आपणी हथाई न्यूज, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द इसे निपटाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी है। अगर आपने यह काम इस तारीख तक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। PAN निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिफंड मिलना, बैंक से जुड़े काम और कई दूसरे वित्तीय काम रुक सकते हैं।
डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी
अगर कोई टैक्सपेयर्स तय समय सीमा तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करता, तो उसे ₹1000 का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान Income Tax e-Pay Tax सुविधा के जरिए करना होगा। इसके बाद ही PAN को दोबारा एक्टिव किया जा सकेगा और लिंकिंग पूरी होगी।
टैक्स2विन के CEO और को-फाउंडर अभिषेक सोनी के मुताबिक अगर पहले भी लिंकिंग में देरी हो चुकी है, तो ₹1000 की लेट फीस चुकाने के बाद ही इनकम टैक्स पोर्टल पर PAN-Aadhaar लिंक किया जा सकेगा। सबसे आसान तरीका है कि इनकम टैक्स e-Filing वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लिंकिंग करें और स्टेटस चेक करें।
ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका
सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं और “Link Aadhaar” विकल्प चुनें। इसके बाद अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें। Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें। अगर समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो पहले ₹1000 e-Pay Tax से भुगतान करें और फिर जानकारी दोबारा डालकर लिंक पूरा करें। डेडलाइन नजदीक होने के कारण टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि गलत जानकारी जल्द ठीक कराएं और PAN-Aadhaar लिंक तुरंत पूरा करें, ताकि जुर्माने और वित्तीय दिक्कतों से बचा जा सके।


