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Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती भी अटकी

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Rajasthan आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग भर्ती मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं. पहला मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 से जुड़ा है, जबकि दूसरा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 का है। दोनों मामलों में अदालत ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। पहले मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद सामने आया था।

इस मामले में पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द करने और न्यूनतम अंक तय कर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। यानि फिलहाल एकलपीठ के निर्देश लागू नहीं होंगे। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा।

दूसरा मामला कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 से जुड़ा है. इस भर्ती परीक्षा में तीन विवादित प्रश्नों और उनके उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटियां हैं, जिससे मेरिट और चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने की।अदालत ने फिलहाल अंतिम चयन सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिकाएं सतीश कुमार मीणा और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत में पैरवी की।



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