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Bikaner : हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास, एक ही परिवार के 7 लोगों को सुनाई सजा

Bikaner आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर जिला सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामलें में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 2014 का बम्बलु गांव का है जिसमें पुलिस ने चालान के दौरान एक व्यक्ति को हत्या का दोषी माना था लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 लोगों को हत्या का दोषी माना और इसे सामूहिक हत्या बताया।

क्या था पूरा मामला

जमीनी विवाद को लेकर 27 मई 2014 की भंवरनाथ की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर भंवरनाथ के भाई अन्नानाथ ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि भंवरनाथ अपने चाचा के घर जा रहा था तब पिकअप में सवार लोगों ने उसे रोक लिया। पिकअप मोहनन्नाथ चला रहा था, उसके साथ हेमनाथ,धन्नानाथ, बाधु, शंकर नाथ, सीता और सरोज भी थे। जिन्होंने एक राय होकर भंवरनाथ की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

 

आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने इस मामले में भंवरनाथ के तीन सगे भाइयों मोहननाथ,धन्नानाथ और हेमनाथ के साथ हेमनाथ के बेटे शंकरनाथ, शंकरनाथ की पत्नी बाधु, बेटी सरोज और मोहननाथ की पत्नी सीता को हत्या के मामलें में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे नही चुकाने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामलें में परिवादी की पैरवी एडवोकेट ओ.पी. हर्ष ने की।



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