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Bikaner : अवैध खनन रोकने में नाकाम ! शिकायतों के बाद खनिज अभियन्ता को किया निलंबित

Bikaner आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर जिलें में बजरी-जिप्सम के अवैध खनन की रोकथाम में मिल रही विफलताओं और जुर्माना वसूली में ढिलाई की शिकायतों के बाद खान एवं पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरविंद सारस्वत ने एक खनिज अभियंता को निलंबित कर दिया है।

 

जानकारी के अनुसार,खनिज अभियंता महेश कुमार पुरोहित पर निलंबन की कार्यवाही की गई। खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर ने पुरोहित के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कारवाई किया जाना विचाराधीन है। इसलिए महेश पुरोहित को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 (1) का के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में महेश  पुरोहित खनिज अभियन्ता का मुख्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर रहेगा।



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