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PMFBY online apply: किसानों को मिलेगा 25% तक मुआवजा, जानें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 की प्रक्रिया

PMFBY online apply: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2025 सीजन के लिए अधिसूचित कर दी गई है। उड़द, बाजरा और तिल को योजना में शामिल किया गया है और इससे जुड़कर किसान 25% तक मुआवजा पा सकते हैं। PMFBY last date 2025

किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए अब और ज्यादा सरल प्रक्रिया से गुजरना होगा। सहायक कृषि अधिकारी विजय जैन ने बताया कि योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। फसली ऋण (केसीसी) लेने वाले किसानों का बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा स्वत: कर दिया जाएगा। PMFBY last date 2025

वे कृषक जिन्होंने फसली ऋण नहीं लिया है, वे अपना फसल बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक शाखा, सीएससी केंद्र या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से करवा सकते हैं। PMFBY last date 2025

गैर-ऋणी कृषकों को बीमा आवेदन के साथ आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें खसरा संख्या, फसल क्षेत्र, मालिकाना विवरण एवं बीमा हित की प्रकृति दर्ज हो तथा बैंक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।  PMFBY last date 2025

फसल बीमा योजना के अंतर्गत उड़द फसल के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 36,405 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर कृषक को 728.10 रुपये का प्रीमियम देना होगा। बाजरा फसल के लिए बीमित राशि 44,767 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषक प्रीमियम 895.34 रुपये व तिल फसल के लिए बीमित राशि 38,640 रुपये और कृषक प्रीमियम 772.80 रुपये प्रति हैक्टेयर तय किया गया है। PMFBY last date 2025

किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। योजना में प्रावधान अनुसार यदि बुवाई किसी कारणवश बाधित या निष्फल रह जाती है तो बीमित राशि का 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी भुगतान करेगी। PMFBY last date 2025

इसके अलावा बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि में फसल को बेमौसमी वर्षा, बाढ़, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से क्षति होती है, तो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर क्षति का आंकलन कर बीमित कृषक को मुआवजा दिया जाएगा। सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा या क्षति की स्थिति में, घटना घटित होने के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना कृषि रक्षक पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, हेल्पलाइन नंबर 14447, निकटतम कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा में देनी होगी। ताकि मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया समय पर प्रारंभ हो सके। PMFBY online apply

 



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