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Bikaner : चेक बाउंस मामलें में कोर्ट ने आरोपी को किया दोषमुक्त

आपणी हथाई न्यूज, बीकानेर की एक स्थानीय अदालत ने चेक अनादरण (चेक बाउंस) के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण, संख्या 2) की पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर ने मामले की गहन सुनवाई के बाद आरोपी रमेश कुमार जोशी को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश जारी किया। दोषमुक्त किए गए रमेश कुमार जोशी (सेंटिया), लालगढ़ स्थित बोगी सेक्शन रेलवे वर्कशॉप में कार्यरत हैं।

क्या था पूरा मामला?
यह कानूनी विवाद करीब दस साल पुराना है। परिवादी मेहर सिंह सोढ़ा ने 9 नवंबर 2016 को न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी का कहना था कि उन्होंने आपसी दोस्ताना संबंधों के चलते आरोपी रमेश कुमार जोशी को एक महीने के लिए ₹3 लाख उधार दिए थे। इस राशि के भुगतान के एवज में आरोपी ने उन्हें ‘सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया’ (जवाहर नगर, बीकानेर शाखा) का एक चेक सौंपा था। जब परिवादी ने बैंक में चेक लगाया तो वह अनादरित (बाउंस) हो गया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

शिकायत मिलने के बाद न्यायालय ने 14 दिसंबर 2016 को आरोपी रमेश कुमार जोशी के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब किया था। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान परिवादी पक्ष कोर्ट के समक्ष यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि आरोपी ने कानूनन किसी अपराध को अंजाम दिया है या चेक से जुड़े घटक अधिनियम के दायरे में आते हैं। मामले में आरोपी की ओर से पैरवी प्रख्यात अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष एवं निमिषा शर्मा ने की।



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