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Bikaner News : विदेशी महिला और रेप आरोपी के बीच गलतफहमी का हुआ निवारण ! कोर्ट में जमानत याचिका स्वीकार

आपणी हथाई बीकानेर न्यूज, Foreign Woaman Rape Case News

बीकानेर की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को चर्चित एफआईआर संख्या 193/2025 में आरोपी दिनदयाल को ज़मानत प्रदान की। यह मामला बीछवाल थाना क्षेत्र में 04 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।

यह घटना एक फ़िलीपींस की महिला से संबंधित बताई गई। अदालत में महिला ने बयान दिया कि कथित घटना की रात आरोपी दिनदयाल गौड़ ने मुझे एवं मेरी सहेली डोना को सागर होटल, बीकानेर में पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। पार्टी के दौरान शराब के प्रभाव में कुछ अप्रिय घटनाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप परिस्थितियाँ बिगड़ीं और मुझे यह शिकायत दर्ज करानी पड़ी।

महिला ने आगे कहा कि तत्पश्चात मेरे और आरोपी के बीच गलतफहमी का निवारण हो गया है।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ज़मानत याचिका स्वीकार की और आरोपी को ज़मानत बांड व शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।अभियुक्त की ओर से पैरवी सीनियर अधिवक्ता कुलदीप शर्मा तथा एडवोकेट नितिन चुरा ने की।



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