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पॉलिटिक्स : अब तीन संतान के बाद भी बन सकेंगे पंच,सरपंच और प्रधान , मंत्री ने दिये संकेत

पॉलिटिक्स आपणी हथाई न्यूज, प्रदेश में अब दो संतानों से अधिक वाली अयोग्यता पर लगी रोक भजनलाल सरकार हटा सकती हैं । इसको लेकर यूडीएच मंत्री ने संकेत भी दे दिए है।

मीडिया से बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान की छूट मिल चुकी है तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों होना चाहिये ? सीएम भजनलाल से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है बाकी सभी से राय लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा।विभिन्न संगठनों और नेताओं ने तीसरी संतान की बाध्यता हटाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई है।

भैरोंसिंह शेखावत सरकार में बना था नियम
आपकों बता दे कि यह नियम 1994-95 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने लागू किया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें चुनाव जीतने के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर पद से हटाने का प्रावधान भी है। एक निश्चित तारीख के बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे पर यह रोक लागू होती है।

 

उस तारीख से पहले कितनी भी संतान हों, चुनाव लड़ने की पात्रता बनी रहती है। तब से अब तक इस नियम में कोई शिथिलता नहीं दी गई है।



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