

आपणी हथाई न्यूज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें चुनाव की खर्च की अधिकतम सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने कई तरह की सख्तियां भी इस अधिसूचना में जारी की है । जिसके अनुसार अब चुनाव प्रचार में वाहनों और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं शहरी निकाय चुनाव में प्रत्याशी बड़े वाहन या पशुचलित गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते। अब बस, ट्रक ,मिनी बस ,मेटाडोर, तांगा ,ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी जैसे पशु चालित वाहनों पर भी पूरी तरीके से सख्त प्रतिबंध लगाया गया है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सरपंच पद के लिए खर्च सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1लाख,पंचायत समिति के लिए 75 हजार से डेढ़ लाख रुपए और जिला परिषद सदस्य के लिए डेढ़ लाख से बढ़कर ₹300000 कर दिए हैं। वहीं शहरी निकाय चुनाव में नगर निगम पार्षदों की खर्च सीमा ढाई लाख से बढ़कर 3:50 लाख रुपए ,नगर परिषद पार्षदों की डेढ़ लाख से बढ़ाकर 2 लाख और नगर पालिका पार्षदों की सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी हैं। प्रत्याशियों को सीमा से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा चुनाव के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को खर्च का पूरा बुरा देना होगा अन्यथा उनके ऊपर कारवाई की जा सकती है।
इसके अलावा आयोग में प्रत्याशियों के वहां उपयोग करने की संख्या को भी सीमित कर दिया है ।अब जिला परिषद और नगर निगम प्रत्याशी अधिकतम तीन ,पंचायत समिति और नगर परिषद प्रत्याशी दो, जबकि सरपंच और नगर पालिका प्रत्याशी केवल एक वाहन का ही उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वाहनों की जानकारी पहले रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरीके से वर्जित होगा।


